बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लाखों पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत दी है। RBI ने पेंशनभोगियों को गलती से दिए गए ज्यादा पेंशन की वसूली के लिए जारी सर्कुलरों को वापस ले लिया है. RBI के इस कदम से लाखों पेंशनभोगियों ने राहत की सांस ली है।
जानकारी के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि इस संबंध में पूर्व में जारी तीनों सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है. साथ ही आरबीआई (RBI) ने बैंकों से नियमों का पालन करने के लिए भी कहा है.
आरबीआई (RBI) ने गुरुवार को कहा कि पूर्व में अतिरिक्त या गलत तरीके से जारी की गई पेंशन की वसूली से संबंधित नियमों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. नए सर्कुलर में उसने कहा कि अधिशेष/गलती से दिए गए पेंशन की वसूली के लिए ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो दिशा निर्देशों और अदालती आदेशों के अनुरूप नहीं हैं. मामले की जांच करने के बाद आरबीआई (RBI) ने अपने सरकार और बैंक खातों के विभाग द्वारा 1991 और 2016 में जारी तीन अधिसूचनाओं को गुरुवार को वापस ले लिया.
इसके साथ ही आरबीआई (RBI) ने बैंकों से कहा कि वे पेंशनभोगियों को जारी की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली के लिए पेंशन की मंजूरी देने वाले प्राधिकरण से मार्गदर्शन लें.
गौरतलब है कि 17 मार्च 2016 को इस संबंध में आखिरी सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें अधिक पेंशन दिए जाने की जानकारी बैंक के संज्ञान में आते ही अधिशेष राशि पेंशनभोगी के खाते से वसूल करने को कहा गया था.