लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आरक्षण आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट को जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है।
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर
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सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया
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आरक्षण आवंटन मामले में दखल से इनकार
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SC ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा
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दोनों याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं- सुप्रीम कोर्ट
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गोरखपुर,अयोध्या के याचिकाकर्ता HC जाएं- SC
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए. इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वह साल 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थी।